देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के मामलों के बाद स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में शत प्रतिशत क्षमता के साथ 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था।
हालांकि, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश में 2 अगस्त से केवल कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए ही स्कूल खुलेंगे। जबकि कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए भौतिक रूप से कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू होंगी। फिलहाल इन कक्षाओं के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
सचिव विद्यालयी शिक्षा राधिका झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए। शासन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हर स्कूल में सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसका पालन कराने के लिए हर स्कूल में एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा।
स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाएं अधिकतम 4 घंटे चलेंगी। कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं अधिकतम 3 घंटे चलेंगी, लेकिन जिन स्कूलों में कक्षाएं दो पालियों में चलेंगी, उन स्कूलों के प्रबंधन समय सारणी में बदलाव कर सकेंगे।
वहीं, पढ़ाई के लिए स्कूल सोमवार से शुक्रवार तक यानि हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे। शनिवार और रविवार को जिला प्रशासन, नगर प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नियमित सैनिटाइजेशन एवं फौगिंग करवाई जाएगी।
अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों को दो पालियों में चलाया जाएगा। बच्चों को सम और विषम अनुक्रमांक के क्रम में बुलाया जा सकता है। स्कूल खुलने पर किसी भी छात्र को स्कूल में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले उनके अभिभावकों की सहमति ली जाएगी।
अध्यापन के दौरान शिक्षक मोबाइल से शिक्षण कार्य को ऑनलाइन लाइव प्रसारित करेंगे। जिससे ऐसे छात्र जो स्कूल में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं वे घर पर रहकर ही कक्षा में चल रहे शिक्षण से जुड़ सकेंगे।
इसके अलावा प्रार्थनासभा, बाल सभा, खेल, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधियां नहीं होंगी। स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं ली जाएगी। साथ ही बच्चों को अगले आदेशों तक पका हुआ भोजन भी नहीं दिया जाएगा।
शिक्षा सचिव राधिका झा के अनुसार, प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय को आंतरिक एसओपी तैयार करनी होगी। जिसके अनुसार स्कूल का संचालन किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अगली बैठक में निजी स्कूल शत प्रतिशत प्रतिभाग करें।
बोर्डिंग एवं डे-बोर्डिंग स्कूलों में आवासीय परिसर में निवास करने वाले छात्र-छात्राओं और स्कूल स्टाफ को अधिकतम 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही स्कूल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
शिक्षा सचिव ने डेंगू के खतरे को देखते हुए स्कूल में छात्रों को फुल बाजू की पेंट, शर्ट एवं छात्राओं को सलवार कमीज पहनकर स्कूल आने के निर्देश दिए हैं।
भोजन माताओं को स्कूल आना होगा, लेकिन अगले आदेशों तक बच्चों को पका हुआ भोजन नहीं दिया जाएगा। स्कूल परिसर में छात्र-छात्राओं को लंच बॉक्स एवं खाने की अन्य चीजें लाने की अनुमति नहीं होगी।