देहरादून: जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट का संघर्ष आखिरकार रंग लाया है। प्रदीप भट्ट ने लगातार इस मामले को उठाया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार ने चुनाव की तारीख पूछी थी। जिसके बाद आज राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सरकार की सहमति मिलने के बाद चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है।
प्रदीप भट्ट ने इस मामले को लगातार उठाया। सरकार से अनुरोध भी किया। बात नहीं बनी तो हाईकोर्ट की शरण में गए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को तारखें बताने के लिए कहा था, जिसके बाद अब लंबा इंतजार खत्म हो गया है। सरकार कोरोना महामारी का हवाला देख चुनाव को टाल दिया था, जबकि उसके बाद कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए।
सरकार के अड़ियल रवैये पर हाईकोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने बताया कि इससे जिलों में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। इससे लिए सभी जिला पंचायत सदस्यों और नगर निकाय सभासद व पार्षदों ने प्रदीप भट्ट का आभार जताया। भट्ट ने कहा कि जिला योजना में अब तक अधिकारी ही बजट खर्च कर रहे थे। जबकि गांव की योजनाओं की स्वीकृति जिला योजना समिति की संस्तुति पर किए जाने का प्रावधान है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त चन्द्रशेखर भट्ट ने आदेश जारी किया है कि कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड-लाइन के अनुपालन में निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड के आदेश दिनांक 18 मार्च 2020 के तहत जिला योजना समिति सामान्य निर्वाचन-2020 को होने वाले मतदान/मतगणना को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया गया था। इस मामले की सुनवाई होईकोर्ट में हो रही थी। कोर्ट ने सरकार ने चुनाव की तारीखी बताने के लिए कहा था, जिसके बाद अब सरकार ने डेट जारी कर दी है।
सरकार की सहमति के बाद अब राज्य के सभी जिलों में (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जिला पंचायत हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र को छोड़कर) में जिला योजना समिति सामान्य निर्वाचन-2020 का स्थगित मतदान 18 नवम्बर को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराहन 3 बजे तक और उसी दिन मतगणना 18 नवम्बर साढ़े 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक कोविड-19 के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये सम्पन्न कराए जाएंगे।
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/निर्वाचन अधिकारी (जिला योजना समिति) सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से 11 नवंबर को निर्गत करेंगे और उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार करायेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय तथा नगरीय निकायों के मुख्यालयों के सूचना पट्टों में निर्गत सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चस्पा कर प्रदर्शित भी करायेंगे।
उक्त निर्वाचन “उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियन, 2007 (यथासंशोधित) एवं तद्धीन बनायी गयी ‘‘उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली 2010“ तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र निर्वाचन परिणाम घोषित किया जायेगा।