सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी अधिकार नहीं रियायत है और ऐसे रोजगार देने का उद्देश्य प्रभावित परिवार को अचानक संकट से उबारने में सक्षम बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पिछले हफ्ते केरल हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच के फैसले को भी रद्द कर दिया। डिवीजन के फैसले में सिंगल जज के …
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