सरकार ने पहले किया था इंकार, अब सुप्रीम कोर्ट में भरी हामी. नई दिल्ली: कोरोना से हुई हर मौत के लिए न्यूनतम 50 हज़ार रुपये मुआवजा मिलेगा. यह मुआवजा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने तय किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को छक्ड। को यह जिम्मेदारी सौंपी थी. अब केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है …
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