उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के साथ ही लिव-इन रिलेशनशिप (live-in relationship ucc uttarakhand) को कानूनी दर्जा मिल गया है। इसके तहत अब बिना विवाह के एक साथ रहने वाले जोड़ों को कानूनी मान्यता प्राप्त होगी, लेकिन इसके लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। देहरादून में अब तक दो जोड़ों ने सबसे पहले लिव-इन पंजीकरण के …
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