देहरादून: उत्तराखंड शासन ने जन सामान्य की सुविधा के लिए आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने सम्बंधी आदेश जारी कर दिए हैं। अपर सचिव डॉ आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं।
अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव यह भी बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र का नया प्रारूप अपलोड किए जाने संबंधित कार्रवाई जल्दी सुनिश्चित की जाएगी।उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लाखों लोगों को बड़ी सहूलियत प्रदान की है।
अब सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 06 महीने की जगह 1 साल बढ़ाये जाने का आदेश शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। ये आदेश अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव ने जारी किया है। उत्तराखंड के लोगों लो आय प्रमाण पत्र को लेकर कठिनाईयों बक सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारियों ने आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान पर एक वर्ष किये जाने की संस्तुति करते हुए कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।