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केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को बीते दिन हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में किसी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी है.
देहरादून : उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिए गए बंगले और उनके किराये भुगतान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। मामले में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल को बीते दिन हाईकोर्ट ने इस मामले में नोटिस दिया था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट उनको राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में किसी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी है।
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साथ ही उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है।उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले का किराया मार्केट रेट पर देने को कहा था। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल ने अपना बकाया किराया जमा नहीं किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी और जवाब मांगा था।
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साथ ही बकाया न भरने पर एक्शन लेने और अदालत की अवमानना का केस चलने की बात कही गई थी। इसी मसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में किसी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी है। साथ ही उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। इसी मामले में उत्तराखंड के पूर्व CM और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल और भगत सिंह कोश्यारी को भी हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है।