देहरादून: अक्सर आप और हम बाइक या स्कूटी पर अपने छोटे बच्चों को साथ बिठाकर कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन, अब नियम बदल गए हैं। नए नियमों को पालन नहीं किया तो महंगा पड़ सकता है। दरअसल, देश में अब नए मोटर व्हीकल एक्ट के नियम लागू हो गए हैं। इसके तहत उत्तराखंड में अब नए नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नये नियम के मुताबिक बाइक या स्कूटी पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं और साथ में चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा है, तो आपका चालान कट सकता है।
इतना ही नहीं। नियम यह भी है कि अगर केवल बच्चे के साथ ही कहीं दो लोग ही जा रहे हैं, तब भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को हेलमेट नहीं पहना रखा है तो 1000 रुपये का चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के तहत, अगर कार चलाते समय आपको ट्रैफिक पुलिस रोक कर ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है। आप डीएल नहीं दिखा पाते तो 5000 रुपये का जुर्माना और तीन माह की जेल हो सकती है।