देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। जांच बढाने, नियमों का सख्ती से पालन करवाने, सख्त साप्ताहिक बंदी जैसे कदम के बाद अब विवाह समारोहों को लेकर भी फैसले की तैयारी है। अब शादी समारोहों में अधिकतम सौ व्यक्ति ही भाग ले पाएंगे। वेडिंग प्वाइंट या हॉल में होने वाली सभाओं, समारोहों पर भी यही नियम लागू होगा।
प्रदेश में विवाह समारोहों के साथ ही इनडोर होने वाली सभाओं, कार्यक्रमों, समारोहों में भाग लेने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या सौ की जा रही है। पहले यह दो सौ निर्धारित थी। वहीं बाहर से उत्तराखंड में आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा है। पहले इस मामले में अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी।
केंद्र सरकार की 25 नवंबर को जारी एडवाइजरी में सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अपने स्तर से सख्त प्रविधान लागू करने की छूट दे दी है। इसमें रात्रि कर्फ्यू पर निर्णय लेने की इजाजत राज्य सरकारों को दी गई है। जिसके बाद प्रदेश में भी कोरोना से अधिक प्रभावित जिलो में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला जिलाधिकारियों पर छोड़ा जा सकता है। इसके लिए रविवार को मानक संचालन कार्यविधि (SOP) जारी की जा सकती है।
इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिलाधिकारियों से बैठक के दौरान सभी जिलों में कोरोना संक्रमण की स्थिति का फीड बैक लिया। अब सरकार कोरोना पर नियंत्रण के लिए कुछ कड़े कदम उठाने जा रही है। इसे लेकर शासन स्तर पर गंभीरता से विचार चल रहा है।