नैनीताल: जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने जिला नियोजन समितियों के चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जिला नियोजन समितियों के चुनाव कब तक कराएंगे। इस पर सरकार ने कहा कि 12 नवम्बर तक कोर्ट को बता देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवम्बर को होगी।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई। जिला पंयाचत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार प्रदेश में जिला नियोजन समितियों के चुनाव नहीं करा रही है। चुनाव आयोग की ओर से भी सरकार को डीपीसी के चुनाव संपन्न कराने के लिये कहा गया था। लेकिन, सरकार की ओर से कोविड महामारी का हवाला देते हुए चुनाव नहीं कराने की बात कही गयी। जबकि कई जगहों में डीपीसी के निर्विरोध चुनाव भी सम्पन्न हो गये हैं।
इससे पहले सरकार ने कोर्ट में एक शपथपत्र पेश कर कहा था कि डीपीसी के चुनाव सरकार हरिद्वार पंचायत चुनावों के बाद कराने को तैयार है। कोर्ट ने सरकार के इस रवैये पर नाराजगी व्यक्त की थी। याचिकर्ता का कहना है कि चुनाव नहीं होने से प्रदेश के 12 जिलों का विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। विकास कायों के लिए जो भी बजट आ रहा है, उसे अधिकारी अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं। जबकि बजट बजट डीपीसी के सदस्यों की ओर से अपने द्वारा अपने क्षेत्र के विकास हेतु खर्च किया जाना था।