देहरादून: उत्तराखंड में कोरोन के मामले लगातार बढ़ हैं। मौत का आंकड़ा भी डरा रहा है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में कंटेनमेंट जोन बढ़ाए जाने की तैयारी है। शासन ने सभी जिलाधिकारियों को केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना पाॅजिटिव की पहचान के लिए कंटेनमेंट जोन में दुकानों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को भी शामिल किया जाएगा।
15 लोगों की पहचान करना अनिवार्य
नियमानुसार एक संक्रमित के संपर्क में आए कम से कम 15 लोगों की पहचान करना अनिवार्य है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी की ओर से सभी डीएम और सीएमओ को इसके निर्देश दिए गए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शुरू से ही कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन अब धीरे धीरे कंटेनमेंट जोन को छोटा करते जा रहे हैं। छोटे से मोहल्ले या चंद घरों को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। पहले जैसी सख्ती नहीं अपनाई जा जाने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है। इस खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन के मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
दुकानों, स्कूलों व अन्य ऐसी जगहों को भी शामिल किया जाए
निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में आसपास की दुकानों, स्कूलों व अन्य ऐसी जगहों को भी शामिल किया जाए जहां संक्रमितों के जाने की संभावना हो। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में मेडिकल टीम के अलावा किसी को भी आने जाने न देने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रॉपर मैपिंग कर कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और शहर, गांव, कस्बे की भूगर्भीय परिस्थिति के अनुसार कंटेनमेंट जोन तय किए जाएं।