देहरादून: शीतलहर और पाले से बचाव के लिए कार्य योजना बनाए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. महानिदेशक विद्यालय शिक्षा द्वारा सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश जारी किया गया है. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या F.No. 18-1/2021-15-11. दिनांक 18 नवम्बर 2021 ने अवगत कराया है कि शीत लहर और पाले (FROST) से बचाव और इसके प्रबन्धन के लिए संस्थागत उपायों को विकसित करने के लिए NDMA की कार्य योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। कार्ययोजना तैयार किये जाने के लिए दिशा-निर्देश NDMA की Website- http://ndma.gov.in पर में उपलब्ध हैं.
अवगत कराना है कि समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयी सुरक्षा से सम्बन्धी जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है। विद्यालयी सुरक्षा के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि प्रकरण पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें.
1. उपलब्ध करायी गयी क्या करें, क्या ना करें (DO’s and Don’ts) एवं प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) से सम्बन्धी दिशा-निर्देश अपने अधिनस्थ विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाना।
2. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन स्थानों द्वारा समय-समय पर निर्गत घेतावनियों पर तत्काल कार्यवाही, आदि।