देहरादून: सरकार ने कर्मचारियों से किया वादा पूरा कर दिया है। महंगाई भत्ते बढ़ाने का जो फैसला लिया गया था, उस पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग ने राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से छठवें और सातवें केन्द्रीय वेतनमानों में संशोधित नहीं किए हैं।
उन्हें एक जुलाई 2021 से पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में मूल वेतन का 35.6 प्रतिशत की दर ये की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है। राज्य सरकार के सरकारी पांचवें जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को 1 जुलाई, 2021 से 28 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
साथ ही राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना है या फिर जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से सातवें पुनरीक्षित वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए हैं, उन्हें भी एक जुलाई 2021 से मूल वेतन का 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।