Saturday , 5 July 2025
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उत्तराखंड लाॅकडाउन में बड़ी छूट, देहरादून 6 दिन खुलेंगे शाॅपिंग कांम्पलेक्स और ये दुकानें

देहरदून : लॉकडाउन के बीच कैंटोनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर बिना एसी वाले कॉम्प्लेक्स की दुकानें सप्ताह में छह दिन खुलेंगी। इसके अलावा कॉस्मेटिक की दुकानों के साथ ही ऑटो मोबाइल स्टोर, कार एसेसरीज स्टोर आदि भी छह दिन खुलेंगे। लेकिन, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने रविवार को इसके आदेश जारी किए। उन्होंने बताया देहरादून अभी ऑरेंज जोन में है। जिसे देखते हुए लोगों को जरूरी राहत दी जा रही है। हालांकि विभिन्न दुकानों की अलग-अलग कैटेगिरी बनाई गई है। जिसमें रोजाना और सप्ताह में तीन-तीन दिन खुलने वाली दुकानें, निजी कार्यालय आदि को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि देहरादून में आजाद कॉलोनी, चमन विहार लेन नंबर 11 और ऋषिकेश में आवास विकास कॉलोनी, 20 बीघा कॉलोनी व शिवा एनक्लेव में यह आदेश लागू नहीं होगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि घर से मास्क लगाकर ही निकलें।

दुकानें जो रोज खुलेंगी
डिपार्टमेंटल, ड्राई फ्रूट्स, किराना स्टोर, पेट्रोल-डीजल पंप, पशु आहार एवं भूसा स्टोर, सभी प्रकार के निजी कार्यालय, पशु आहार एवं भूसा स्टोर, एलपीजी गैस एजेंसी, लैब एवं रसायनिक उपकरण, कन्फैक्शनर्स और बैकर्स (बिना रेस्टोरेंट के), किताबें एवं स्टेशनरी की दुकानें, दुग्ध एवं उससे बने उत्पाद (डेयरी), मीट की दुकानें (केवल लाइसेंस धारक), कृषि एवं कृषि उपकरणों से संबंधित दुकानें (खाद, बीज एवं कीटनाशक रसायन सहित बारदानें की दुकानें), फल, सब्जी मंडी एवं फल-सब्जी की दुकानें, दवाइयों की थोक एवं फुटकर दुकानें (आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी दवाइयों एवं सर्जिकल उपकरणों की दुकानों समेत पशुओं की दवाइयों की दुकानें), फोटोकॉपी की दुकान, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, मिठाई की दुकानें, (बिना रेस्टोरेंट के), नर्सरी, फूलों की दुकान, टायर पंक्चर की दुकान।

सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यह दुकानें खुलेंगी
खाद्य पैकेजिंग सामग्री की दुकानें, कपड़े एवं रेडीमेड की दुकानें, दर्जी की दुकानें, चश्में की दुकानें, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल तथा टीवी की दुकानें (संबंधित उपकरणों, मरम्मत सहित), टैक्सी सर्विस (दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन फोन से बुकिंग की जा सकती है), रेडीमेड गारमेंट, होजरी, मर्चेंट शॉप, जूते बनाने एवं मरम्मत की दुकानें, खिलौने व गिफ्ट की दुकान, घड़ी की दुकान, खेल के सामान की दुकान, फर्नीचर की दुकान, बैकेज, सूटकेस स्टोर, साइकिल स्टोर, ऑटो मोबाइल स्टोर, कॉमन सर्विस स्टेशन, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स स्टोर, कार एसेसरीज स्टोर, मार्केट कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकानें (बिना एसी वाली), कास्मेटिक की दुकानें।

मंगल, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें
– हार्डवेयर, सैनेटरी एवं ग्लास वेयर तथा पेंट्स स्टोर
– मार्बल, टायल्स स्टोर एवं बिल्डिंग मैटेरियल की दुकानें
– बैल्डिंग एवं फ्रैबिकेटिंग की दुकानें
– सीमेंट एवं आयरन स्टोर
– आभूषण की दुकानें
– जनरल स्टोर
– इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक स्टोर (मरम्मत की दुकानों समेत)
– बर्तनों की दुकानें
– औद्योगिक इकाइयों से संबंधित मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स की दुकानें
– ऑटो मोबाइल्स स्टोर, सर्विस स्टेशन, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट्स स्टोर, कार एसेसरीज स्टोर
– फोटोग्राफी की दुकान
– कारपेट व फ्लोरिंग इत्यादि
– ड्राई क्लीनिंग व डाइंग स्टोर
– टिंबर मर्चेंट
– स्वीइंग मशीन
– प्रिटिंग प्रेस
– पूजा सामग्री की दुकानें
– रद्दी पेपर विक्रेताओं की दुकानें

जिलाधिकारी के अन्य महत्वपूर्ण आदेश
– तहसील चकराता, कालसी, त्यूनी एवं अन्य तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें सुबह सात से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।
– सैलून, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पंचकर्म, जिम एवं क्लब, ड्राईक्लीनर की दुकानें बंद रहेंगी।
– चार पहिया वाहन में चालक समेत तीन लोगों को ही अनुमति होगी।
– दोपहिया वाहन में केवल एक ही व्यक्ति को अनुमति होगी।
– नगर निगम देहरादून में मौजूद ईंट के भट्ठे के संचालन की अनुमति होगी।
– सभी सार्वजनिक वाहन ऑटो, बस, टैक्सी, विक्रम आदि वाहन नहीं चलेंगे।
– पहले जारी किए गए पास लॉकडाउन अवधि 17 मई तक मान्य होंगे।
– दुकानों, निजी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों में एसी का प्रयोग नहीं होगा।
– सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे।
– केंद्र की ओर से एक मई को जारी निर्देश के अलावा होटल और आतिथ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।
– सभी सिनेमाहॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार एवं ऑडीटोरियम, असेंबली हाल बंद रहेंगे।
– सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा।
– सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक समारोह पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
– यदि कोई ट्रेड, जो प्रतिबंधित नहीं है और सूची से छूट गया है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी को दे सकते हैं।
– शाम चार से अगले दिन सुबह सात बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा।

About प्रदीप रावत 'रवांल्टा'

Has more than 19 years of experience in journalism. Has served in institutions like Amar Ujala, Dainik Jagran. Articles keep getting published in various newspapers and magazines. received the Youth Icon National Award for creative journalism. Apart from this, also received many other honors. continuously working for the preservation and promotion of writing folk language in ranwayi (uttarakhand). Doordarshan News Ekansh has been working as Assistant Editor (Casual) in Dehradun for the last 8 years. also has frequent participation in interviews and poet conferences in Doordarshan's programs.

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