शासन द्वारा समय-समय पर प्रदेश के कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध निर्गत शासनादेश संख्या-315/ xxxi(15)G/2020-04 (सा०) / 2021. दिनांक 20 अप्रैल, 2021 एवं 329/ xxxxi(15)G/2020-04 (साo) / 2021. दिनांक 28 अप्रैल, 2021 के द्वारा समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के अधिकारी को शत-प्रतिशत तथा समूह ‘ग’ एव ‘घ’ की उपस्थिति 50 प्रतिशत के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
उक्त के क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रभाव कम होने के दृष्टिगत उक्त रामनारा एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए प्रदेश के म शासकीय कार्यालयों के समस्त समूह के अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराई जायेगी। इसके साथ ही साथ कोविड महामारी से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था तथा आवश्यक सावधानी बरते जाने हेतु कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा समुचित कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेगी।