क्वारंटीन के नियमों का पालन करें, उल्लंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अन्तर्गत होगी कार्यवाही। उल्लंघन करने वालों की सूचना डायल 112 पर देने की जनता से अपील की है। फेसबुक पर लिखे अपने संदेश में डीजीपी अनिल रतूड़ी ने कहा कि…उत्तराखंड के वासियों को नमस्कार, जैसा आप लोग अवगत हंै, वर्तमान समय में कोविड-19 कोरोना की महामारी से समस्त देश, प्रदेश एवं विश्व इस समय जूझ रहा है। हमारे प्रान्त में भी आप सबके सहयोग से इस महामारी की बीमारी को नियंत्रण में रखने के हर सम्भव प्रयास तंत्र द्वारा किये जा रहे हैं।
वर्तमान में जो हमारे प्रदेश के प्रवासी नागरिकों और विशेष तौर से जो अन्य प्रांतों में उनके संबंध में चरणबद्ध तरीके से शासन के स्तर से उनको वापस लाने की कार्यवाही प्रचलित है। इसी क्रम में काफी संख्या में प्रवासी अपने गांव या शहर में वापस आ चुके हैं। जो वापस आने के लिए प्रक्रिया है उसमें एक महत्वपूर्ण बिन्दु होम क्वांरटाइन का है। उसका मकसद ये है कि वापस आने पर 14 दिन तक होम क्वांरटाइन में अपने-अपने घर पर रहना अनिवार्य है क्योंकि इससे संक्रमण को फैलने से रोका जाएगा। जो व्यक्ति इस होम क्वांरटाइन को गैर जिम्मेदाराना तरीके से यदि तोड़ के बाहर आते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्यवाही हो सकती है।
मेरा यह अनुरोध है आप सभी से विशेष तौर से जो होम क्वांरटाइन हो रखे हैं हमारे प्रवासी भाई बंधु कि आप कृपया 14 दिन अनिवार्य रूप से होम क्वांरटाइन का विधिवत पालन करें और मेरा आम नागरिकों से यही अनुरोध है। यदि कहीं ऐसा होता है कि किसी को आपको लगता है कि इन लोगों ने उल्लंघन किया है। इस संदर्भ में आप पुलिस का जो नंबर है डायल 112 उस पर आप सूचना दे सकते हैं। डिटेल देते हुए और पुलिस कंट्रोल रूम फिर संबंधित जनपद के थाने और प्रशासन को अवगत कराएगा और नियम अनुसार ऐसे लोगों के विरुद्ध जो विधि अनुसार कार्यवाही वो भी की जाएगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है।
ये एक बहुत कठिन दौर है। हम सब ये चाहते हैं कि आप का स्वास्थ अच्छा रहे। पूरे प्रदेश का स्वास्थ अच्छा रहे। हमारे देश का स्वास्थ अच्छा रहे। समस्त मानवीय जो समाज है उसका स्वास्थ अच्छा रहे उसके दृष्टिगत सब लोग ये सहयोग करें। टीम भावना से काम करें और क्वांरटाइन का उल्लंघन ना करें। नहीं तो जो विधिवत कानूनी कार्यवाही है वो होगी डायल 112 नम्बर पर इसकी सूचना दी जा सकती है।