उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखण्ड पुलिस विभाग के अन्तर्गत समूह ‘ग’ के आरक्षी जनपदीय पुलिस (पुरूष) के 1600 रिक्त पदों तथा आरक्षी पीएसी/आईआरबी (पुरुष) के 400 रिक्त पदों अर्थात कुल 2000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 29 नवंबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इन पदों पर चयन प्रक्रिया 02 चरणों में होगी। प्रथम चरण में अर्हकारी शारीरिक मानक परीक्षा होगी। तदोपरांत शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जायेगी। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी।
अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online mode में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अनन्तिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथा समय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिये गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे।
अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. से ही मिलेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का सही Phone/Mobile Number व E-Mail भरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in को समय-समय पर देखते रहें।
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों / उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है।
उत्तराखण्ड शासन के क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों / अध्यादेशों/ नियमों / शासनादेशों में निर्धारित / नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित / आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन / परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।