Friday , 22 November 2024
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आज से पुराने हो गए ये नियम, आप पर पड़ेगा ये असर

  • आज से नए नियमों का असर आपकी जिंदगी पर सीधेतौर पर नजर आता है।

  • ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना।

नई दिल्ली: नियमों का असर आपकी जिंदगी पर सीधेतौर पर नजर आता है। जो भी नियमा बनाए जाते हैं, वो हमारी रोजाना की लाइफ को प्रभावित करते हैं। उन्हीं नियमों का पालन करना होता है, लेकिन समय-समय पर इनमें बदलाव भी होता रहता है। ऐसे ही कुछ नियम आज से बदल रहे हैं। जिनका सीधा असर आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ने वाला है। आइये जानते हैं कि वो कौन-कौन से नियम हैं और उनसे हमारी लाइफ पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ?

 

आज से देश में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक ओर जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें गैस सिलिंडर के दाम, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, आधार-राशन कार्ड, सरसों में दूसरा खाद्य तेल मिलाना, गाड़ी में कागजात रखने की जरूरत, टीपी के दाम, मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, पैसा विदेश भेजने पर टैक्स, खुली मिठाई के लिए मियाद जैसे नियम शामिल हैं।

 

 

1

गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जा सकेगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग न हो। ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह नियम नोटिफाई कर दिया है।

 

2

गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलिंडर कनेक्शन प्रदान करने वाली योजना समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस मिल रही थी, लेकिन यह योजना 30 सितंबर को खत्म हो गई है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद के लिए योजना को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया था। यानी आज से आप इसके तहत फ्री गैस सिलिंडर का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

 

3

बीमा नियामक इरडा के नियमों के अनुसार, एक अक्तूबर से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफाती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है।

 

4

एक अक्तूबर से कारोबारियों को बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समयसीमा बतानी होगी। यानी दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों का कितने समय तक इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी अनिवार्य होगी। खाद्य नियामक ने इस नियम को अनिवार्य किया है। इस संदर्भ में एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखा।

 

5

वाहन चलाते हुए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजातों को रखने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में पिछले वर्ष सितंबर 2019 में नए दिशा-निर्देश जारी किए थे, जो एक अक्तूबर 2020 से लागू हो गए। केंद्र सरकार ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान समेत वाहन दस्तावेज का रखरखाव एक अक्तूबर से सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के जरिए किया जा सकेगा।

 

6

सरसों के तेल में दूसरा खाद्य तेल मिलाकर नहीं बेचा जा सकेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सरसों के तेल को किसी अन्य तेल के साथ मिलाकर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अक्तूबर से नया नियम प्रभावी माना जाएगा।

 

7

केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स से जुड़ा नियम बदला है। अक्तूबर से अगर विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार को पैसा भेजते हैं, तो इसपर पांच फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को टीसीएस का भुगतान करना होगा।

 

8

आज से टीवी की कीमतें बढ़ गई हैं। टीवी की कीमतें आज से इसलिए बढ़ीं क्योंकि अभी तक टीवी के लिए बाहर से आने वाले ओपन सेल पर पांच फीसदी का सीमा शुल्क नहीं लग रहा था लेकिन एक अक्तूबर से यह शुल्क लगने लगेगा जिसके बाद 32 इंच का टीवी करीब 600 रुपये और 42 इंच का टीवी 1,500 रुपये तक महंगा हो जाएगा। बता दें कि भारत में फिलहाल ओपन सेल का उत्पादन नहीं होता है।

 

9

आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख थी। एक अक्तूबर से ग्राहक अपने रासन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा सकेंगे। राशन कार्ड के जरिए लाभार्थियों को सस्ते दाम पर सब्सिडी के तहत अनाज मिलता है। गरीब और प्रवासी लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के तहत राशन कार्ड धारकों की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी को लागू करना शुरू कर दिया है।

 

About प्रदीप रावत 'रवांल्टा'

Has more than 19 years of experience in journalism. Has served in institutions like Amar Ujala, Dainik Jagran. Articles keep getting published in various newspapers and magazines. received the Youth Icon National Award for creative journalism. Apart from this, also received many other honors. continuously working for the preservation and promotion of writing folk language in ranwayi (uttarakhand). Doordarshan News Ekansh has been working as Assistant Editor (Casual) in Dehradun for the last 8 years. also has frequent participation in interviews and poet conferences in Doordarshan's programs.

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