देहरादून: केंद्र सरकार के बाद अब अनलॉक-3 (Unlock 3) की गाइड लाइन उत्तराखंड सरकार ने भी जारी कर दी है। इसके अनुसार, जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार बफर जोन का निर्धारण कर सकेंगे, वहीं सभी गतिविधियां कंटेनमेंट जोन के बाहर करने की अनुमति रहेगी।
स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड़ में पढ़ाई को जारी रखने की ही अनुमति दी है।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल अभी बंद रहेंगे।
योगा इंस्टिट्यूट और जिम केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 5 अगस्त से खोले जा सकेंगे।
अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी केवल गृह मंत्रालय के आदेश पर ही खोले जाएंगे।
15 अगस्त यानि स्वतंत्रता दिवस के समारोह आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही यह आयोजित होंगे।
अन्य प्रदेशों से राज्य में अब एक दिन में अधिकतम 2 हजार लोग आ सकेंगे। अभी तक यह संख्या 1500 थी। बाहर से आने वाले लोगों का राज्य की सीमा पर रेंडम जांच होगी। हालांकि इन दो हजार लोगों में छूट की श्रेणी वाले लोग शामिल नहीं होंगे।
हर जिले में जिलाधिकारी को अवसादग्रस्त या मानसिक रूप से परेशान 50 अतिरिक्त लोगों को अनुमति देने के लिए भी अधिकृत किया गया है।
अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले तमाम लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। बॉर्डर चेक पोस्ट पर तमाम कागज मांगे जाने पर देना अनिवार्य होगा।
रेस्टोरेंट के लिए कस्टमर्स का विवरण रखना अनिवार्य होगा।
वॉक, जॉगिंग के लिए पार्क खुलेंगे, लेकिन अन्य गतिविधियां नही होंगी।
बीमार, बुजुर्ग, गर्भवती, 10 साल से कम उम्र के बच्चों समेत बिजनेस, कर्मचारियो व कई अन्य श्रेणी के लोगों को पूर्व की ही भांति छूट रहेगी।
अब ऐसे पर्यटक जिनके पास 72 घंटे पहले तक की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट है, वे राज्य में कितने भी दिन के लिए रह सकते हैं।
होटलों में बार तो नहीं खुलेगी, लेकिन रूम सर्विस में शराब पर्यटकों को उनके कमरे में उपलब्ध कराई जा सकेगी।
अगस्त महीने में भी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। गाइडलाइन में भी राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन और खेल कार्यक्रमों, समारोहों में भीड़ जोड़ने पर रोक जारी रखी है।
उद्योग और कारोबार के लिए राज्य में आने वाले बिना लक्षणों वाले लोगों को क्वारण्टाइन से छूट दी गई है। हालांकि उन्हें अपना पंजीकरण करवाना होगा।
कण्टेंमेंट जोन के बाहर मॉल भी एहतियात के साथ खुलेंगे।
इन 33 कोविड हाई लोड सिटी से आने वालों को सात दिन संस्थागत क्वारन्टीन जबकि सात दिन होम क्वारन्टीन रहना होगा: