देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित चार जिलों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू किया गया है। इस बावत मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिलों में शनिवार और रविवार को पूर्ण तालाबंदी होगी।
जाने गाइडलाइन:
हालांकि, इन जिलों में दो दिन के लॉकडाउन के दौरा आवश्यक सेवाएं, औद्योगिक इकाइयां, कृषि और निर्माण गतिविधियां, शराब की दुकानें, होटल चालू रहेंगे। आम लोग और उनके वाहनों का संचालन, राष्ट्रीय और राजमार्गों पर सामान की आवाजाही रहेगी।
चार जिलों में लागू दो दिनी पूर्ण लॉकडाउन से बसों, ट्रेन या हवाईजहाज से आने वाले यात्रियों को आवाजाही में छूट रहेगी।
अन्य राज्यों से आने वालों के बारे में बड़ा फैसला लिया है। अब प्रतिदिन 1500 से ज्यादा लोग राज्य में नहीं आ सकेंगे। इस संख्या में हवाई और रेल से आने वाले यात्रियों को बाहर रखा गया है।
अन्य राज्यों से किसी भी यात्रा सेवा के जरिए उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर यात्रा से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। यात्रा के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी। पंजीकृत अभिलेखों को बॉर्डर चेकपोस्ट पर सत्यापित किया जाएगा।
अधिकृत लैबोरेट्री से कोरोना जांच कराने के बाद जिनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव है, वह राज्य में दाखिल हो सकते हैं। उन्हें क्वारंटाइन से भी छूट रहेगी। ऐसे सभी व्यक्तियों को अपनी कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट इस वेब पोर्टल पर जारी करनी होगी।
एसिम्पटोमेटिक श्रमिकों, कर्मचारियों, विशेषज्ञों, सलाहकार और सप्लायर्स को बॉर्डर चेकपोस्ट पर आवाजाही के लिए संबंधित संस्थाओं की ओर से जारी अधिकार पत्र साथ रखना जरूरी किया गया है।