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बड़ा फैसला: पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और PAC भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र में भी मिलेगी छूट

लखनऊ। देश सेवा कर चुके अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य पुलिस, पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही इन अभ्यर्थियों को आयु सीमा में भी विशेष छूट प्रदान की जाएगी।

कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गृह विभाग द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव कैबिनेट में सर्वसम्मति से पारित हुआ। यह निर्णय उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है, जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत चार साल तक देश की सेवा की है।

2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत सेना, वायुसेना और नौसेना में युवाओं को चार साल के लिए ‘अग्निवीर’ के रूप में भर्ती किया जाता है। इस अवधि में छह महीने का प्रशिक्षण और साढ़े तीन साल की सेवा शामिल होती है। सेवा पूरी होने पर 25% को परमानेंट नियुक्ति मिलती है, जबकि बाकी 75% युवाओं को नागरिक क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए छोड़ा जाता है।

2026-27 तक पहले बैच के अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल समाप्त होगा। अनुमान है कि करीब 1 लाख अग्निवीरों में से 25 हजार को सेना में स्थायी नौकरी मिलेगी और बाकी 75 हजार को नए करियर विकल्पों की तलाश करनी होगी। यूपी सरकार का यह फैसला इन्हीं युवाओं के लिए एक नई दिशा खोलता है।

अग्निपथ योजना की घोषणा के समय ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य पुलिस और पीएसी में प्राथमिकता दी जाएगी। अब इस वादे को धरातल पर उतारते हुए सरकार ने 20% आरक्षण की नीति लागू कर दी है। यह कदम न केवल युवाओं को स्थायी करियर का अवसर देगा, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अनुशासित, प्रशिक्षित और राष्ट्रसेवा में निपुण कर्मियों से सशक्त करेगा

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