कश्मीर घाटी में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। अलगाववाद के दिन लद चुके हैं। लेकिन देश विरोधी तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे देशद्रोहियों और पत्थरबाजों की खैर नहीं है। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर नकेल कसने के लिए एक आदेश जारी किया गया है।
जिसमें कहा गया है कि देश के खिलाफ नारेबाजी और पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं ऐसे लोग पासपोर्ट सेवा का भी लाभ नहीं उठा सकेंगे। सीआईडी ने सभी इकाइयों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
आपराधिक जांच विभाग, विशेष शाखा-कश्मीर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सभी क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देशित किया जाता है कि पासपोर्ट सेवा या अन्य किसी सेवा से संबंधित सत्यापन के दौरान कानून और व्यवस्था, पथराव के मामलों और अन्य अपराधों में संलिप्तता को विशेष रूप से देखा जाए।
स्थानीय पुलिस थाने के रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि होनी चाहिए। डिजिटल साक्ष्य जैसे सीसीटीवी फुटेज, फोटो, वीडियो और ऑडियो पुलिस के रिकॉर्ड में उपलब्ध क्लिप, क्वाडकॉप्टर इमेज को भी खंगाल जाए। ऐसे किसी भी मामले में शामिल होने पर स्वीकृत देने से इनकार किया जाना चाहिए।