Friday , 7 February 2025
Breaking News

बजट 2025 : मिडिल क्लास को बड़ी राहत, टैक्स स्लैब में बदलाव, 12.75 लाख तक आय टैक्स फ्री

1 फरवरी 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजीम के तहत एक ऐतिहासिक बदलाव का ऐलान किया है। इस बदलाव के अनुसार, अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा।

इसके साथ ही, सैलरी क्लास को 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी कुल 12.75 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो जाएगी। नए टैक्स स्लैब की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम देश के सैलरी क्लास को राहत देने के लिए उठाया गया है, ताकि उनके खर्चों को कम किया जा सके और अधिक बचत की संभावना बनी रहे।

न्यू टैक्स रिजीम के तहत नया टैक्स स्लैब:

  • 4 लाख रुपए तक: शून्य टैक्स
  • 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक: 5% टैक्स
  • 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक: 10% टैक्स
  • 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक: 15% टैक्स
  • 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक: 20% टैक्स
  • 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक: 25% टैक्स

इस नए टैक्स स्लैब के तहत, 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, और 12 लाख रुपए तक की आय पर जो टैक्स बनेगा, उस पर आम आदमी को टैक्स रिबेट मिलेगा।

वित्त मंत्री ने इस बदलाव को मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत बताते हुए कहा कि इससे न केवल सैलरी क्लास को लाभ होगा, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था को भी एक मजबूत संजीवनी मिलेगी, क्योंकि अधिक पैसे लोगों के पास रहेंगे, जिससे वे अधिक खर्च कर पाएंगे और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

यहां देखें पूरा बजट :  budget_at_a_glance

यह बजट सैलरी क्लास और आम आदमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, खासकर टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ-साथ 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट मिलने से।

न्यू टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम के बीच मुख्य अंतर को समझते हुए, यहाँ दोनों के स्लैब का तुलनात्मक विवरण दिया गया है:

न्यू टैक्स रिजीम (Budget 2025)

  1. 4 लाख रुपए तक: शून्य टैक्स
  2. 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक: 5% टैक्स
  3. 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक: 10% टैक्स
  4. 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक: 15% टैक्स
  5. 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक: 20% टैक्स

कुल लाभ: 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं (75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन), साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी।

पुराना टैक्स रिजीम (Pre-2025)

  1. 2.5 लाख रुपए तक: शून्य टैक्स
  2. 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक: 5% टैक्स
  3. 5 लाख से 10 लाख रुपए तक: 20% टैक्स
  4. 10 लाख रुपए से ऊपर: 30% टैक्स

नोट: पुराने टैक्स रिजीम में कई तरह के डिडक्शन्स जैसे HRA (House Rent Allowance), 80C, 80D, आदि का फायदा उठाया जा सकता है, जबकि नए टैक्स रिजीम में इन डिडक्शन्स का कोई फायदा नहीं मिलेगा।

मुख्य अंतर:

  • टैक्स स्लैब: न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख तक की आय पर शून्य टैक्स है, जबकि पुराने सिस्टम में यह 2.5 लाख रुपए था।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन: नए रिजीम में सैलरी क्लास को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जिससे उनकी कुल ₹12.75 लाख की आय टैक्स फ्री हो जाती है।
  • सभी डिडक्शन्स का अभाव: पुराने टैक्स रिजीम में विभिन्न डिडक्शन्स का फायदा मिलता था, लेकिन नए रिजीम में यह विकल्प नहीं है।

इस तरह, न्यू टैक्स रिजीम सैलरी क्लास और मिडिल क्लास के लिए ज्यादा सुलभ हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा आय टैक्स फ्री है और टैक्स स्लैब भी पहले से ज्यादा लचीला है।

About प्रदीप रावत 'रवांल्टा'

Has more than 19 years of experience in journalism. Has served in institutions like Amar Ujala, Dainik Jagran. Articles keep getting published in various newspapers and magazines. received the Youth Icon National Award for creative journalism. Apart from this, also received many other honors. continuously working for the preservation and promotion of writing folk language in ranwayi (uttarakhand). Doordarshan News Ekansh has been working as Assistant Editor (Casual) in Dehradun for the last 8 years. also has frequent participation in interviews and poet conferences in Doordarshan's programs.

Check Also

दरोगा और हेड कांस्टेबल घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

उत्तराखंड: मोरी का सहायक समाज कल्याण अधिकारी घूस लेते हुए गिरफ्तार

देहरादून: विजिलेंस की टीम ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारी को …

error: Content is protected !!