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DGCA के नए नियम: अब 48 घंटे के भीतर बिना जुर्माने के टिकट रद्द या बदल सकेंगे नाम

नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यात्रियों के हित में एयरलाइन टिकट रिफंड और संशोधन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नए नियमों के तहत अब यात्री टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के टिकट रद्द या बदल सकते हैं। यह सुविधा ‘लुक-इन ऑप्शन’ के रूप में उपलब्ध होगी, जिसमें संशोधित उड़ान के लिए केवल सामान्य किराया देना होगा।

डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि यदि टिकट सीधे एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से बुक की गई हो और प्रस्थान तिथि बुकिंग से कम से कम 7 दिन (घरेलू उड़ान) या 15 दिन (अंतरराष्ट्रीय उड़ान) दूर हो, तो यह 48 घंटे का विकल्प लागू होगा। 48 घंटे की अवधि बीत जाने के बाद सामान्य कैंसिलेशन या संशोधन शुल्क लागू हो जाएगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, यदि टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री नाम में कोई गलती (जैसे स्पेलिंग मिस्टेक) बताता है और टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो, तो एयरलाइन नाम सुधारने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेगी। यदि टिकट ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बुक किया गया हो, तो रिफंड और सुधार की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी, क्योंकि एजेंट उनके अधिकृत प्रतिनिधि माने जाते हैं।

रिफंड प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए डीजीसीए ने निर्देश दिया है कि सभी रिफंड 14 कार्यदिवसों के भीतर यात्री के खाते में जमा कर दिए जाएं। साथ ही, यात्री या उसके परिवार के किसी सदस्य की गंभीर चिकित्सा आपात स्थिति में टिकट रद्द करने पर विशेष छूट और आसान प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

ये संशोधन पिछले कुछ समय में यात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बाद किए गए हैं, खासकर दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के दौरान रिफंड में देरी के मामलों के बाद। विमानन मंत्रालय के निर्देशों के बाद डीजीसीए ने 24 फरवरी 2026 को ये संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने और यात्रियों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वे टिकट बुकिंग के तुरंत बाद विवरण जांच लें ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।

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