नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल में कुलपति पद को लेकर चल रही अंतरिम व्यवस्था को समाप्त करते हुए प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट को विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। इस संबंध में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973, जो उत्तराखंड राज्य में यथाप्रवृत्त है, की धारा-12 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट की नियुक्ति की गई है। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा अग्रेत्तर आदेश, जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगी।

शासन ने इस नियुक्ति के साथ ही कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति पद के कार्य दायित्वों के लिए पूर्व में की गई अंतरिम व्यवस्था संबंधी आदेश को अतिक्रमित कर दिया है। इससे विश्वविद्यालय में कुलपति पद को लेकर बनी अंतरिम व्यवस्था समाप्त हो गई है।
गौरतलब है कि इससे पहले शासन ने 31 अगस्त 2026 को आदेश संख्या 33216/जी.एस. (शिक्षा)/C3-7(VI)/2025 के माध्यम से कुलपति पद के कार्य दायित्वों के लिए अंतरिम व्यवस्था की थी। अब नए आदेश के बाद प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
उनकी नियुक्ति के बाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर नई दिशा में काम शुरू होने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय से जुड़े शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं की नजर अब नए कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने और आगामी प्राथमिकताओं पर रहेगी।
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