देहरादून: उत्तराखंड में कोविड की नई एसओपी जारी कर दी गई है, जो एक फरवरी से लागू होगी। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों व अन्य लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अब कोरोना काल से पहले की तरह कभी भी प्रदेश में आ-जा सकते हैं। वहीं, सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन व शैक्षणिक गतिविधियों में संख्या बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन निर्णय लेंगे।
सिनेमाहाल, थियेटर, स्वीमिंग पूल, प्रदर्शनी कक्षों के संबंध में केंद्र के अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा जारी की जाने वाली संशोधित एसओपी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
कुंभ मेले को लेकर स्पष्ट किया है कि इसके लिए जल्द ही प्रदेश सरकार अलग एसओपी जारी करेगा। इसमें कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण कराने की अनिवार्यता हो सकती है।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनने, शारीरिक दूरी और सैनिटाइज के नियमों का पालन न करने पर सख्ती बरती जाएगी।
जिलाधिकारियों से कोरोना बचाव के मानकों के अनुपालन को सख्त कदम उठाने और जरुरत पडऩे पर धारा 144 लगाने को भी कहा गया है।
गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर महामारी एक्ट की धाराओं में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। वहीं, कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए आरोग्य सेतु एप की व्यवस्था पूर्व की भांति रहेगी।
इसके अलावा ट्रेन, हवाई जहाज, स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग माल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, योग केंद्र और जिम आदि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाली एसओपी के अंतर्गत संचालित किए जाएंगे।
गाइडलाइन में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों व 10 साल से कम आयु के बच्चों को लेकर जरूरी सावधानी बरतने की अपेक्षा की गई है।