Thursday , 21 August 2025
Breaking News

UTTARAKHAND : हरिद्वार महाकुंभ के लिए SOP जारी, ये हैं नियम

देहरादून । केंद्र सरकार द्वारा कुंभ के लिए एसओपी जारी होने के बाद राज्य सरकार ने भी हमाकुंभ की विस्तृत एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत आश्रम और धर्मशालाओं से लेकर परिवहन तक के लिए अलग-अलग निर्देश जारी किए गए हैं।

यहां कराना होगा रजिस्ट्रेशन

इस बार कुंभ मेले में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं, सामूहिक भजन गायन और भंडारे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यात्रियों को ऑनलाइन ही पास जारी किए जाएंगे। यात्री रजिस्ट्रेशन के लिए www.haridwarkumbhmela2021.com पर आवेदन कर सकते हैं।

इस तरह रखे गए हैं नियम

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग एसए मुरुगेशन ने मंगलवार को कुंभ मेले की गाइडलाइन जारी कर दी। उन्होंने आश्रम, धर्मशाला, वाहन पार्किंग स्थान, होटल व रेस्टोरेंट, हॉल्टिंग प्वाइंट, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक परिवहन और बस स्टेशन के लिए अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं। सभी में इस बात का सख्ती से लागू किया गया है कि अगर नियमों का पालन नहीं होगा तो सीधे तौर पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी रोग अधिनियम 1897 और आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

2 गज की दूरी और निशान

कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को आश्रम या धर्मशाला में केवल तभी प्रवेश मिलेगा, जबकि उनके एंट्री पास और हथेली के ऊपरी भाग पर अमिट स्याही से निशान लगा होगा। मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के बीच दो गज की दूरी आवश्यक होगी।

Arogya setu app

उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होना भी अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, अगर किसी बस में यात्रा कर रहे श्रद्धालु में कोरोना के लक्षण लगते हैं तो बस के ड्राईवर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इसकी सूचना पुलिस या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को दे। कुंभ में अगर कोई वाहन या तीर्थयात्री बिना पंजीकरण आएगा तो उसे किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

शाही स्नान पर केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी

कुंभ मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण को लेकर भी खास तवज्जो दी गई है। एसओपी में कहा गया है कि शाही स्नान की जो तिथियां अधिसूचित होंगी, उन पर हरिद्वार में बाजार बंद रहेंगे। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे- डेयरी, भोजन, दवा, पूजन सामग्री व कंबल की दुकानें ही खुलेंगी।

20 मिनट तक ही मिलेगा स्नान का समय

पवित्र स्नान के लिए केवल 20 मिनट का ही समय दिया जाएगा। मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की यह जिम्मेदारी होगी कि 20 मिनट का समय पूरा होते ही वह उस जत्थे को बाहर निकालें ताकि दूसरा जत्था स्नान कर सके। गंगा तट पर तैनात सभी सुरक्षाकर्मी पीपीई किट से लैस होंगे।

कोविड रिपोर्ट दिखाकर ही निकल पाएंगे स्टेशन से बाहर

रेल के माध्यम से कुंभ मेला आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी खास निर्देश जारी किए गए हैं। उनके पास कुंभ मेले का पंजीकरण होना जरूरी है। इसके अलावा 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य है। अगर यह नहीं होंगे तो उन्हें रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। यही नियम बस स्टैंड पर भी लागू किया जाएगा।

About प्रदीप रावत 'रवांल्टा'

Has more than 19 years of experience in journalism. Has served in institutions like Amar Ujala, Dainik Jagran. Articles keep getting published in various newspapers and magazines. received the Youth Icon National Award for creative journalism. Apart from this, also received many other honors. continuously working for the preservation and promotion of writing folk language in ranwayi (uttarakhand). Doordarshan News Ekansh has been working as Assistant Editor (Casual) in Dehradun for the last 8 years. also has frequent participation in interviews and poet conferences in Doordarshan's programs.

Check Also

उत्तराखंड में अगले पांच दिन भारी बारिश और तूफानी मौसम की चेतावनी, प्रशासन ने की सतर्क रहने की अपील

देहरादून : राज्य में मानसून की सक्रियता तेज हो गई है। 25 से 30 जून …

error: Content is protected !!