देहरादून: आदेशों की अवहेलना करने और अग्रिम कार्यवाही की सूचना समय से उच्चाधिकारियों को प्रेषित नहीं करने पर हरिद्वार से सहायक उपनिरीक्षक (एम) को सस्पेंड कर दिया गया है। 22 दिसम्बर, 2020 को डीजीपी अशोक कुमार ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद हरिद्वार के बहादराबाद निवासी विवेक कुमार के शिकायती प्रार्थना पत्र, जिसमें उसके विरूद्ध थाना बहादराबाद में पंजीकृत धोखाधड़ी से सम्बन्धित एक अभियोग में विवेचक की ओर से उस पर वादी से समझौता करने का दबाव बनाये जाने सम्बन्धी आरोपों लगाए गए थे की समीक्षा की थी।
समीक्षा के दौरान प्रकरण से सम्बन्धित जांच पत्रावली की समीक्षा एवं सभी उपस्थित जनों का पक्ष सुनने के पश्चात सम्बन्धित विवेचना अधिकारी को दोषपूर्ण मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने, प्रकरण की जांच समय से सहायक पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार को प्रेषित नहीं करने पर सम्बन्धित लिपिक का उत्तरदायित्व तय करने के लिए एसएसपी को निर्देश दिए थे।
डीजीपी अशोक कुमार ने मामले की फिर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि प्रकरण में आदेशों की अवहेलना करने और अग्रिम कार्यवाही की सूचना समय से उच्चाधिकारियों को प्रेषित नहीं की गई। इसके लिए दोषी सहायक उपनिरीक्षक (एम) आलोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के निर्देश एसएसपी को दिए हैं।