देहरादून: धामी कैबिनेट में 26 फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने जहां नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने पर मुहर लगा दी है। वहीं, लव जिहाद को लेकर कड़े कानूनी प्रावधान किए हैं। धर्मांतरण कानून को धामी सरकार संज्ञेय अपराधा की श्रेणी में ला दिया है। इसके अलावा कई दूसरे फैसलों पर भी मुहर लगी है।
उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी।
धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी।
- उत्तराखंड कैबिनेट से आज की सबसे बड़ी खबर।
- उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए गए सख्त संशोधन।
- उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण अब होगा संज्ञेय अपराध।
- नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान।
- जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में लगेगी रोक।
- अब 3 नहीं 4 किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
- सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75% सब्सिडी। अभी तक 50% थी।
- बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
- इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती।
- नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी।
- खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान।
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