Tuesday , 17 June 2025
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उत्तरकाशी: तीसरा बच्चा किया पैदा, छिन गई मसाल गांव के प्रधान की कुर्सी

उत्तरकाशी: पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में चुनाव के लिए दो अधिक बच्चे नहीं होने का नियम लागू किया हुआ है। इस नियम का उल्लंघन करने पर कई ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों की कुर्सियां छिन चुकी हैं। ऐसा ही एक और माला नौगांव ब्लॉक के मसाल गांव का सामने आया है। प्रधान बनने के बाद तीसरा बच्चा पैदा करना ग्राम प्रधान खेमराज सिंह को हमंगा पड़ गया। ग्राम प्रधान को पद से मुक्त कर दिया गया है।

आदेश में कही गई बातें

तृतीय संतान के जन्म होने की पुष्टि होने के कारण अनर्ह होने के आधार पर विकास खण्ड नौगांव के प्रधान ग्राम पंचायत मसालगांव खेमराज सिंह को जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी के द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2019) की धारा-138 (1) (घ) में विद्यमान प्राविधानों के अर्न्तगत ग्राम प्रधान मसालगांव के पद से पदमुक्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक रूहेला द्वारा जारी आदेश के अनुसार खेमराज सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत, मसालगांव विकास खण्ड नौगांव वर्ष 2019 के सामान्य निर्वाचन में प्रधान पद पर निर्वाचित हुये, निर्वाचन के समय प्रधान, ग्राम पंचायत मसालगांव की 02 जीवित सन्तान थी। खण्ड विकास अधिकारी, नौगांव के पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार खेमराज सिंह की तृतीय सन्तान के जन्म होने की पुष्टि हुयी है।

प्रधान, ग्राम पंचायत मसालगांव खेमराज सिंह, द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-8 (5) के अर्न्तगत अपील प्रस्तुत की गयी। अपील का निस्तारण आदेश दिनांक 28 अप्रैल, 2023 को अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकार किया गया एवं मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये कि शिकायतकर्ता श्री कीर्तन सिंह के पत्र दिनांक 18 मार्च, 2023 को दी गयी शिकायत (मय शपथ-पत्र) पर दो सप्ताह में जाँच करवाकर पुनः पत्रावली प्रस्तुत करें। जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी ने अपने पत्रसंख्या 153 दिनांक 16 मई, 2023 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में आख्या मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को उपलब्ध करायी गयी।

जिला मजिस्टथ्ेट ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी के आदेश पत्रांक 673 दिनांक 13 जुलाई, 2023 में यह उल्लेख किया गया है कि श्री खेमराज सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मसालगांव विकास खण्ड नौगांव को उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अर्न्तगत पर्याप्त समय एवं अवसर उपलब्ध कराये जा चुके हैं, इसके उपरान्त भी श्री खेमराज सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत मसालगांव, विकास खण्ड नौगांव के द्वारा अन्तिम अपील पत्रसंख्या 593 दिनांक 03 जुलाई, 2023 पर अपील / प्रतिउत्तर न प्रेषित करना यह प्रदर्शित करता है कि श्री खेमराज सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मसालगांव विकास खण्ड नौगांव को कुछ नही कहना है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला मजिस्टेªट द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-138 के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये खेमराज सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मसालगांव को उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2019) की धारा 8 की उपधारा (1) (द) के अनुसार स्पष्ट अनर्ह होने के आधार पर उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2019) की धारा-138 (1) (घ) (प्प्प्) में विद्यमान प्राविधानों के अर्न्तगत ग्राम प्रधान मसालगांव के पद से पदमुक्त किए जाने का आदेश निर्गत किया गया है।

About प्रदीप रावत 'रवांल्टा'

Has more than 19 years of experience in journalism. Has served in institutions like Amar Ujala, Dainik Jagran. Articles keep getting published in various newspapers and magazines. received the Youth Icon National Award for creative journalism. Apart from this, also received many other honors. continuously working for the preservation and promotion of writing folk language in ranwayi (uttarakhand). Doordarshan News Ekansh has been working as Assistant Editor (Casual) in Dehradun for the last 8 years. also has frequent participation in interviews and poet conferences in Doordarshan's programs.

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