उत्तरकाशी: नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। जिला पंचायत उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ चल रही जांच पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे दीपक के विरोधियों को झटका लगा है। उन पर योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। सोशल मीडिया में उनके वित्तीय अधिकार सीज करने की खबरें भी चलाई गई। जबकि शासन ने उन खबरों को नकार दिया था। अब हाईकोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी है।
जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। नैनीताल हाईकोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि कोर्ट में साबित हो गया है कि जांच गलत तरीके से कराई जा रही थी। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण ने कहा कि जांच में उनको षड्यंत्र नजर आ रहा था।
इसके चलते ही उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनकी ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अवतार सिंह रावत ने उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 133 का खुला उल्लंघन बताया है। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण ने बताया कि कुछ लोगों ने झूठे आरोपों के आधार पर विरोधियों ने जांच करावाई। जिसे कोर्ट ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कोर्ट पर पूरा भरोसा है। कहा कि जो भी बातें थी, सब सबके सामने हैं। जिला पंचायत बेहतर ढंग से काम कर रही थी और आगे भी करती रहेगी।